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वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मिलेगा 5 लाख रुपये, गंभीर घायल को 50 हजार रुपये, जानिये क्या है नियम

वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मिलेगा 5 लाख रुपये, गंभीर घायल को 50 हजार रुपये, जानिये क्या है नियम

दरभंगा. समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में बिहार मोटर गाड़ी(संशोधन-1)नियमावली 2021 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-1), नियमावली 2021 के तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को अथवा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल रूप से अंतरिम मुआवजा के लिए नए प्रावधान की जानकारी देने के लिए प्रभारी जिलाधिकारी और सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

इस प्रशिक्षण में जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि पूर्व में बीमा रहित वाहनों के मामलों में वाहन दुर्घटना में मृतक एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नए नियमावली में प्रावधान कर दिया गया है. इसके लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई गई है है. अब वाहन चाहे बीमित हो या अबीमित दोनों ही स्थिति में मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये जांच के बाद दिया जाएगा. वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहन की जांच प्रतिवेदन मोटरयान निरीक्षक द्वारा दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि अब मृतक के आश्रित अथवा घायल व्यक्ति को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि वाहन स्वामी या सम्बद्ध वाहन या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही, उपेक्षा या भूल चूक के कारण वाहन दुर्घटना में मृतक की मृत्यु हुई है या वह गंभीर रूप से घायल हुआ है. बीमित वाहन के मामले में मुआवजा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा बीमा रहित वाहन के मामले में मृतक के आश्रित या घायल व्यक्ति को बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से तत्काल मुआवजा की राशि दे दी जाएगी लेकिन इसकी भरपाई वाहन स्वामी को करना पड़ेगा.

ययद्यपि इस मामले की सुनवाई के लिए राज्य स्तर पर दावा न्यायाधिकरण का भी गठन किया जा रहा है. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राकेश कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक सदर अनोज कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

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