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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की बढ़ेगी मुश्किलें, कत्ल के इलजाम में दोषी पाए जाने के बाद आज सुनाया जाएगा फैसला

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की बढ़ेगी मुश्किलें, कत्ल के इलजाम में दोषी पाए जाने के बाद आज सुनाया जाएगा फैसला

PATNA : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) की मुश्किलों में आज और इज़ाफ़ा होने वाला है। पहले से ही रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को लेकर सीबीआई कोर्ट (cbi court) में आज एक बड़ा फैसला आ सकता है। बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 19 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत मंगलवार को डेरामुखी राम रहीम सिंह समेत पांच दोषियों को सजा सुनाएगी। कोर्ट पहले ही राम रहीम को दोषी करार दे चुका है।

पुलिस के मुताबिक, राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की स्पेशल अदालत में पेश होंगे. वहीं, कुसूरवार करार दिए गए कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को सीबीआई कोर्ट में सामने पेश किया जाएगा. इस दौरान दोषियों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में पुलिस पंचकूला जिला अदालत लेकर आएगी.

2002 की घटना

डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को उस समय हत्या हुई थी, जब वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर जीटी रोड के साथ लगते अपने खेतों में नौकरों को चाय पिलाकर वापस घर जा रहे थे. हत्यारों ने अपनी गाड़ी जीटी रोड पर खड़ी रखी और वे धीरे से खेत से आ रहे रणजीत सिंह के पास पहुंचे और काफी नजदीक से उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था. गोलियों मारने के बाद हत्यारे फरार हो गए थे.

हो चुके हैं दोषी करार

8 अक्टूबर को हरियाणा की स्पेशल सीबीआई कोर्ट (cbi court) ने राम रहीम समेत पांच आरोपियों को रणजीत सिंह कत्ल केस (Ranjit Singh Murder Case) में कुसूरवार करार दिया था. रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।

सुरक्षा के पूरे इंतजाम

शहर में स्थित नाम चर्चा घर के अंदर और आसपास होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर में पुलिस जवानों के अलावा स्पेशल टीम की भी ड्यूटी लगाई गई है। कोर्ट के अंदर प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। इतना ही नहीं किसी प्रकार का तेजधार सामान अंदर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। 

बता दें कि सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने अगस्त 2017 में दो महिलाओं से रेप करने के आरोप में गुरमीत राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई थी. वहीं, जनवरी 2019 में एक अदालत ने 16 साल पहले हुए एक पत्रकार के मर्डर के इलज़ाम में राम रहीम और तीन दूसरे लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद से ही गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) हरियाणा के सुनारिया जेल में कैद हैं।

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