PATNA: पैसे की वसूली करवाने वाले डीआईजी साहब आगे भी निलंबित रहेंगे. सरकार ने उन्हें अगले 6 महीने तक निलंबित रखने का निर्णय लिया है. डीआईजी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। ऐसे में सरकार ने आईपीएस अफसर को कोई राहत न देते हुए 25 नवंबर 2022 तक सस्पेंड रखने का आदेश जारी किया है।
दारोगा के माध्यम से करा रहे थे वसूली
मुंगेर के तत्कालीन डीआईजी शफीउल हक को भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों के बाद निलंबित किया गया था. जांच में यह बात आई थी कि आईपीएस अफसर शफीउल हक दरोगा मो. इमरान एवं एक निजी व्यक्ति के माध्यम से अवैध राशि की उगाही का कार्य करा रहे हैं. जांच में प्रमाणित हुआ था कि वसूली करने वाले सहायक पुलिस अवर निरीक्षक मोहम्मद इमरान के गलत काम में शामिल होने के बावजूद उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई. ऐसे में पूरे मामले में इनकी सहभागिता है.
25 नवंबर तक रहेंगे निलंबित
इसके बाद तत्कालीन डीआईजी शफीउल हक को पुलिस मुख्यालय ने निलंबन की सिफारिश की थी. गृह विभाग ने 1 दिसंबर 2021 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. इनके निलंबन अवधि का समय 29 मई 2022 को खत्म हो रहा था. इधर, सरकार इनके शो-कॉज के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। लिहाजा इनके खिलाफ 4 मई 2022 को विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। मुख्य जांच आयुक्त को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया. इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. ऐसे में निलंबन समिति ने अगले 180 दिनों तक निलंबित रखने की सिफारिश की। निलंबन समिति की सिफारिश के बाद सरकार ने आदेश जारी किया है कि आईपीएस अफसर शफीउल हक 25 नवंबर 2022 तक निलंबित रहेंगे. गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.