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नियोजन से पहले निराशा : आज मिलना था नियुक्ति पत्र, उससे पहले शिक्षक नियोजन पर शिक्षा विभाग ने लगा दी रोक, अब हाईकोर्ट में होगा फैसला

नियोजन से पहले निराशा : आज मिलना था नियुक्ति पत्र, उससे पहले शिक्षक नियोजन पर शिक्षा विभाग ने लगा दी रोक, अब हाईकोर्ट में होगा फैसला

PATNA : शिक्षा विभाग द्वारा छठे चरण के तहत माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 2016-18  तथा 2017-19 सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण (बीएड) की डिग्री लेने वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। यह तब है जब आज ही इन नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। लेकिन अब इस पर रोक लग गई है। हालांकि पटना की नियोजन इकाइयों में रोक नहीं लगी है। 

इस कारण टली नियुक्ति

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। यह रोक राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दायर एलपीए पर पटना हाईकोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन में लगाई गई है। जिस पर गुरूवार को सुनवाई होनी है। माध्यमिक निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि इस श्रेणी के अभ्यर्थी यदि अंतिम रूप से चयनित हों तो उनकी नियुक्ति पत्र वितरण पर भी रोक रहेगी। 

सिर्फ इन बीएड सत्र के छात्रों पर रोक

अब विभाग द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि 2016 से 2019 तक बीएड करने वाले अर्थात वैसे अभ्यर्थी जो 13 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2020 के विभागीय आदेश से आच्छादित हैं, उनके नियोजन पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। हालांकि इन्हें छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर को ही राज्यभर की जिला परिषद नियोजन इकाइयों में रिक्त रह गई सीटों पर दूसरे समव्यवहार के तहत नियोजन कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया था। इसके तहत बुधवार 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है।


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