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गैर निबंधित कोचिंग संस्थानों को लेकर जिला प्रशासन सख्त, 164 संस्थानों को भेजी गई नोटिस

गैर निबंधित कोचिंग संस्थानों को लेकर जिला प्रशासन सख्त, 164 संस्थानों को भेजी गई नोटिस

NAWADA : जिले में गैर निबंधित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। 164 संचालकों को प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजी गई है। जिसमें कहा गया है कि बगैर निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किए संस्थान का संचालन नहीं होगा। नोटिस मिलने के बाद गैरनिबंधित कोचिंग संस्थानों में ताला लटक गया है। सदर एसडीएम उमेश कुमार भारती व डीईओ संजय कुमार चौधरी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी पत्र में बिहार सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा है कि कोचिंग संस्थानों का निबंधन कराना अनिवार्य है। निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विहित प्रपत्र में पांच हजार रुपये निबंधन शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।  बिना निबंधन कोचिंग चलाने पर प्रथम अपराध के लिए 25 हजार रुपये व द्वितीय अपराध के लिए 1 लाख रुपये पेनाल्टी किया जाएगा।

इधर, प्राइवेट इंस्टीच्यूट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश कपूर ने बताया कि वर्ष 2013 में 170 व वर्ष 2017 में 13 आवेदन शिक्षा विभाग को दिए गए थे। आवेदन देने के बावजूद निबंधन प्रमाण पत्र नहीं मिला। बहरहाल, माना जा रहा है कि पिछले दिनों अग्निपथ स्कीम के विरोध के दौरान जिले में हुए उपद्रव के बाद कोचिंग संस्थानों पर सख्ती बरती जा रही है। पटना और मसौढ़ी में हुए उपद्रव में कोचिंग संस्थानों की भूमिका संदिग्ध मिली है। जिसे देखते हुए नवादा में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 

उधर जिले के डीईओ संजय कुमार चौधरी ने कहा की निबंधन के लिए अबतक 164 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके आलोक में गठित समिति द्वारा जांच कर निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसी भी सूरत में बगैर निबंधन कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं होगा।

नवादा से अमन सिन्हा की रिपोर्ट

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