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NIOS से DElEd करने वाले अभ्यर्थियों के साथ फिर लोचा, शिक्षा विभाग ने NCTE से पूछा आगे क्या करना है?

NIOS से DElEd करने वाले अभ्यर्थियों के साथ फिर लोचा, शिक्षा विभाग ने NCTE से पूछा आगे क्या करना है?

पटना:  हाई कोर्ट द्वारा  NIOS के माध्यम से DELEd की मान्यता दिए जाने के बाद बिहार सरकार  ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पत्र लिखा है।

इस पत्र में कहा गया है कि पटना हाइकोर्ट ने 18 माह के DElEd कोर्स को मान्यता दे है और शिक्षक नियोजन में शामिल होने के लिए योग्य बताया है. 

अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने NCTe के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश के संबंध में जानकारी दी है,साथ ही यह भी जानकारी मांगी है कि पटना हाई कोर्ट के आदेश ने विरुद्ध NCTE की तरफ से कोई अपील दायर की जा रही है या नही,इसकी जानकारी दी जाए.

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ने पटना हाईकोर्ट ने डिप्लोमा इन एलिमेंटरी डिग्रीधारियों को ( NIOS D.El.Ed ) शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देते हुए बड़ी राहत दी थी, इसके साथ ही  हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के अंदर इन आवेदनपत्र स्वीकारने का निर्देश दिया था बताया जाता है कि 2.5 लाख डीएलएड डिग्रीधारकों को इसका फायदा मिलेगा.

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