PATNA: बिहार सरकार ने विद्यालय के शिक्षक एवं अभिभावकों को कोरोना टीकाकरण का आदेश दिया है. इस संबंध में सरकार ने सभी डीएम, सिविल सर्जन और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है. स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के संयुक्त आदेश से यह पत्र जारी किया गया है.
पहले शिक्षक इसके बाद अभिभावकों का होगा टीकाकरण
सरकार के आदेश में कहा गया है कि प्रथम चरण में राज्य के सभी निजी सरकारी विद्यालय के शिक्षक, उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण किया जाना है। इसके लिए चिन्हित विद्यालयों में सेंटर का आयोजन कर मिशन मोड में टीकाकरण किया जाएगा. विद्यालय के शिक्षकों के टीकाकरण के बाद द्वितीय चरण में विद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावक एवं उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण किया जाना है. विद्यालय द्वारा टीकाकरण के लिए इच्छुक छात्र -छात्राओं के अभिभावक को सूचीबद्ध किया जाएगा.
एक केंद्र पर 300 लोगों का लगेगा टीका
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय में लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए चयनित विद्यालयों में टीका केंद्र का आयोजन कर अभिभावकों को टीका दिलवाएंगे. टीका केंद्र के लिए छात्रों की कार्य योजना तैयार कर प्रत्येक प्रखंड में प्रतिदिन 3 से 4 विद्यालयों में टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जाएगा .3 माह के अंदर सभी विद्यालय में कोविड-19 टीकाकरण सत्र का आयोजन कर टीका दिया जाएगा. प्रतिदिन एक टीका केंद्र पर न्यूनतम 300 लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाए. शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि विद्यालय में टीकाकरण सत्र के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें.