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डीएम का सख्त निर्देश, निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक राशि लेने वाले विद्यालयों पर होगी कड़ी कार्रवाई

डीएम का सख्त निर्देश, निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक राशि लेने वाले विद्यालयों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Patna : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक राशि वसूल करने वाले विद्यालयों के लिए एक बुरी खबर है। अधिक राशि वसूल करते पाये जाने पाने उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसे लेकर पटना जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किये है। 

जिलाधिकारी द्वारा जारी किये निर्देश में कहा गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 मैं सम्मिलित होने हेतु सभी कोटि के पंजीकृत छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्कजमा करने के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए परीक्षा समिति द्वारा छात्र-छात्राओं के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के दौरान परीक्षा शुल्क हेतु राशि का निर्धारण किया गया है। सभी छात्र छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क ही विद्यालयों में जमा करना है। 

जिलाधिकारी ने अपने कहा है कि ऐसी शिकायत मिल रही है कि कुछ विद्यालयों द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक की राशि वसूल की जा रही है। ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। 

इसे लेकर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने तथा सतत एवं प्रभावी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही विद्यालयों में निर्धारित परीक्षा शुल्क ही लेने, प्राप्ति रसीद देने तथा परीक्षा शुल्क की राशि का सूचना पट्ट पर सार्वजनिक करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है।

इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए प्रति परीक्षार्थी कोटिवार परीक्षा शुल्क इस प्रकार है....

नियमित एवं स्वतंत्र परीक्षार्थियों के लिए प्रति छात्र 1220 रू परीक्षा शुल्कादि निर्धारित है।

समुन्नत एवं क्वालीफाइंग परीक्षार्थी के लिए कुल 1520 रू परीक्षा शुल्कादि प्रति छात्र निर्धारित है।

नियमित श्रेणी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के द्वारा परीक्षा शुल्क ₹225 नहीं दिया जाना है।

परीक्षा आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क सामान्य कोटि के लिए ₹855 तथा आरक्षित कोटि के लिए₹755 निर्धारित है।

छात्र छात्रा से समिति द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क की लेने का निर्देश दिया गया है। शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि प्राप्ति रसीद छात्र छात्रा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना है। यदि पूर्व का कोई बकाया जैसे कि विकास कोष छात्र कोष की राशि हो तो उसे भी नामवार सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है तथा उसकी भी प्राप्ति रसीद अलग से निर्गत करना है।

छात्र छात्रा का नवम वर्ग एवं 11 वीं इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए विभाग द्वारा शुल्क निर्धारित है जिससे अधिक राशि नहीं लेना है। छात्र-छात्राओं के नामांकन के पश्चात प्राप्ति रसीद अवश्य देना है। समिति/ विभाग द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क का विवरण विद्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करना है जिससे छात्र, छात्रा, अभिभावक अवगत हो सकें।

उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है किसी विद्यालय प्रधान के विरुद्ध उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के विपरीत आचरण की शिकायत प्राप्त होने पर विद्यालय प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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