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ड्राइवर बहाली मामले में अनियमितता बरते जाने पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, OMR शीट पेश करने का निर्देश

ड्राइवर बहाली मामले में अनियमितता बरते जाने पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, OMR शीट पेश करने का निर्देश

PATNA : मंगलवार को हाई कोर्ट में दारोगा मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के पुलिस महकमे में हुई 1577 ड्राइवरों की बहाली प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता बरते जाने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है।संज्ञान लेते हुए पटना हाई कोर्ट ने केंद्रीय सिपाही भर्ती व चयन बोर्ड को सफल हुए सभी अभ्यर्थियों के ओएमआर सीटों को आगामी 17 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने कुंदन कुमार की रिट याचिका को सुनते हुए उक्त आदेश दिए।

याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को दर्शाया कि ड्राइवरों की अंतिम चयन का रिजल्ट निकालते वक़्त सिपाही भर्ती बोर्ड के माननीय सदस्य अनुपस्थित थे। यही नहीं कई अभ्यर्थियों का रिजल्ट बिना वेरिफिकेशन के निकाल दिया गया जिस कारण कई फर्जी अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची में स्थान पा गए। इस सिलसिले में प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने उत्तर पत्र सहित चयनित अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी,  2018 को होगी।

होमियोपैथी छात्रों का एडमिशन मामला

होमियोपैथी छात्रों के एडमिशन की वैधता के मामले में पटना हाई कोर्ट ने निजी होमियोपैथी कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे एक हफ्ते में कोर्ट को बताएं कि वर्ष 2016 -17 के लिए बीएचएमएस के छात्रों का दाखिला केंद्रीय होमियोपैथी काउंसिल के नियमावली के तहत किया है या नही ?  न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने महर्षि में ही होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल एवं अन्य की रिट याचिकाओं को सुनते हुए उक्त आदेश दिए। 

गौरतलब है कि सूबे के 5 निजी मेडिकल कॉलेज में बीएचएमएस कोर्स अंतर्गत सत्र 2016 -17 में दाखिला पाए छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए ये रिट याचिका दायर किया गया है। राज्य में होमियोपैथी पढ़ाई की डिग्री देने वाली इकलौते विश्वविद्यालय, भीम राव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन कॉलेजों में सत्र 2026-17 के लिए दाखिला पाने वाले छात्रों को बीएचएमएस परीक्षा में शामिल करने से इनकार कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार न सभी कॉलेजों के दाखिला प्रक्रिया में केंद्रीय होमियोपैथी परिषद के नियमावली की अनदेखी की गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसम्बर को होगी।

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