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बिहार के स्पेशल ब्रांच के DSP को नहीं मिला रिलीफ, लापरवाही प्रमाणित होने पर दी गई थी सजा

बिहार के स्पेशल ब्रांच के DSP को नहीं मिला रिलीफ, लापरवाही प्रमाणित होने पर दी गई थी सजा

PATNA: बिहार के एक स्पेशल ब्रांच के डीएसपी के खिलाफ सजा बरकरार रहेगा .इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. बांका के तत्कालीन एसडीपीओ एवं वर्तमान में विशेष शाखा में पुलिस उपाधीक्षक सविंद्र कुमार दास पर जो दंड दिया गया था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा .गृह विभाग ने डीएसपी के आवेदन को खारिज कर दिया है.

सविन्द्र कुमार दास पर थे कई गंभीर आरोप

बता दें, बांका के तत्कालीन एसडीपीओ सविंद्र कुमार दास पर कई गंभीर आरोप लगे थे. कांडों का सही समय पर निष्पादन,लापरवाही समेत कई गंभीर आरोप थे. इसके बाद इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाई गई. विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित पाया गया. इसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई की गई, जिसके तहत  3 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तथा दंड की तिथि से 3 वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक का दंड देने का निर्णय लिया गया.

डीएसपी का आवेदन खारिज

गृह विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी ने फिर से आवेदन दिया. आवेदन में दंड पर विचार का आग्रह किया गया था। गृह विभाग ने डीएसपी के आवेदन को विचार के बाद अस्वीकृत कर दिया।

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