NEWS4NATION DESK : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) से पीड़ित बच्चों के इलाज से संबंधित जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि बिहार में डॉक्टर्स के कुल पदों में से 57 प्रतिशत खाली हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय हम कोर्ट में जजों की कमी को भर रहे है और आप चाहते है कि डॉक्टरों की कमी को भी हम ही पूरा करें? कोर्ट ने कहा ये तो राज्य सरकार करेगी। यहां तो जजों के भी पद खाली हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कमी तो हर जगह है। जज, शिक्षक, पानी, सूर्य की रोशनी सब कुछ की किल्लत है।
वहीं कोर्ट ने याचिका को खारिज किए जाने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट से संपर्क करने को कहा है।