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ट्रेन में यात्रा के दौरान पुलिस और टीटीई नहीं कर सकते ये काम, जानिए... रेलवे की गाइडलाइन

ट्रेन में यात्रा के दौरान  पुलिस और टीटीई नहीं कर सकते ये काम, जानिए... रेलवे की गाइडलाइन

NEWS4NATION DESK : ट्रेन यात्रियों द्वारा अक्सर यात्रा के दौरान अक्सर पुलिस द्वारा परेशान किये जाने की शिकायत मिलती है। हालांकि यात्रियों का सफर आसान करने के लिए रेलवे लगातार कदम उठाता रहा है। साथ ही, कई ऐसे नियमों की जानकारी भी देता रहता है जिसकी जानकारी यात्रियों को नहीं होने की वजह से उन्हें परेशानी होती है।

आइए हम आपको बताते है उन नियमों के विषय में......  

आमतौर पर ट्रेनों में और प्‍लेटफार्म पर रेलवे पुलिस टिकट चेक करके भोले-भाले लोगों से उगाही करती है। ट्रेनों की जनरल बोगी में यह आए दिन का खेल होता है। जमकर उगाही चलती है और रेलवे प्रशासन उनका कुछ नहीं कर पाता।
 आपको बता दें कि आरपीएफ को चलती ट्रेन या फिर प्‍लेटफार्म पर टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है। यह काम केवल टीटीई ही कर सकता है। वहीं बेटिकट यात्रियों को जुर्माना करने का पावर सिर्फ अधिकृत टिकट चेकिंग स्‍टाफ को ही है।


 रेलवे की ओर से जारी नियम बताते हैं कि रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। टीटीई को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता।  हालांकि, रात को 10 बजे के बाद यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों पर यह नियम लागू नहीं होता। 

अगर आपके पास टिकट नहीं  है या फिर उसमें कोई दिक्‍कत है तो टीटीई से ही बात करे। आरपीएफ वाला उसमें कुछ नहीं करेगा। कोई पुलिसकर्मी अगर आपका टिकट चेक करने की जिद करे या धमकाए तो उसके वरिष्ठ अधिकारी से या फिर रेलवे के जारी किए एसएमएस नंबर 9717630982 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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