SAMASTIPUR : समस्तीपुर में विशेष अदालत ने गूंगी और मानसिक रूप पीड़ित नाबालिग लड़की से रेप के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए एडीजे 6 सह पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने पॉस्को एक्ट 376/2 के तहत आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपया का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.
दोषी ने तीन साल पूर्व एक नाबालिग और मानसिक रूप से विक्षिप्त गूंगी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया था. हैवानियत को अंजाम देने के बाद वह बच्ची को बेरहमी से सुनसान इलाके में मक्के की खेत में छोड़ कर भाग गया था. अदालत ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया. बताते चलें की दोषी पर पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था.
सूत्रों के अनुसार आरोपी बच्ची को कुछ खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर मक्के की खेत मे ले गया था और अपनी हवस की प्यास बुझाई. बच्ची का परिवार मजदूरी कर भरण पोषण करता है. आरोपी को सजा दिलाने में एक समाजसेवी ने अहम भूमिका निभाई. उसने परिवार को विधिक सेवा प्राधिकार के तहत 4 लाख रुपया मुआवजा भी दिलाने मे सहयोग किया था.
समस्तीपुर से संजीव तरुण की रिपोर्ट