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दूसरी बीवी निकली समलैंगिक, उत्तेजक दवा खिलाकर बेटियों के साथ बनाती थी संबंध

दूसरी बीवी निकली समलैंगिक, उत्तेजक दवा खिलाकर बेटियों के साथ बनाती थी संबंध

Desk: अलीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसने सुना वह हैरत में पड़ गया. पहली पत्नी की मौत के बाद 46 वर्षीय व्यक्ति का प्रेम विवाह पूरे परिवार को भारी पड़ गया. यह प्रेम फेसबुक के जरिए परवान चढ़ा था. दूसरी पत्नी समलैंगिक निकली. वह पहली पत्नी से हुई तीन बेटियों (एक बालिग, दो नाबालिग) को उत्तेजक दवाएं खिलाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाने लगी. बालिग बेटी की शिकायत पर एक सप्ताह पूर्व महिला थाने में आरोपी सौतेली मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. जांच के बाद दो दिन पूर्व महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. महिला थाने के इतिहास में यह पहला मुकदमा है जब एक स्त्री पर दूसरी स्त्री के साथ छेड़खानी करने में मुकदमा दर्ज हुआ है.

दरअसल सासनी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय बीएससी छात्रा द्वारा दर्ज कराए मुकदमे के अनुसार उसकी दो नाबालिग बहनें और एक भाई हैं. उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं. 13 फरवरी 2019 को मां के देहांत के बाद फेसबुक पर पिता की एक फरवरी 2020 को गांधी पार्क थाना क्षेत्र की 45 वर्षीय महिला से दोस्ती हुई. दोस्ती प्यार में बदली तो परिवार उक्त महिला से शादी कराने के लिए मान गया. 

14 फरवरी 2020 को वैलेंटाइन डे के दिन दोनों की मंदिर में शादी करा दी गई. वह महिला खुद को नर्स बताती है. उसने परिवार के सभी लोगों को रात के खाने के बाद दवा की गोलियां यह कहकर खिलाना शुरू कर दिया कि यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं. इस गोली को खाकर पिता, दादा-दादी गहरी नींद में सो जाते थे, जबकि उसे व उसकी बहनों को गोलियां खाने के बाद उत्तेजना होती थी. इसके बाद वह महिला तीनों बहनों के साथ अश्लील हरकतें कर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगी. वह अश्लील फिल्में व चित्र भी दिखाती.

कई बार इसका विरोध किया तो वह डराने धमकाने लगी. यह बातें पिता व दादा को बताईं तो महिला उनसे पैसे मांगने लगी. पिता ने मना किया तो वह उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी. इस पर पीड़िता ने सौतेली मां के चंगुल से निकल हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे को पूरा मामला बताया. हिंदू महासभा के साथ पीड़िता ने पहले सासनी गेट थाने और बाद में पिछले सप्ताह एसएसपी दफ्तर में तहरीर दी. इसकी जांच महिला थाने को सौंपी गई. पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ छेड़खानी की धारा 354 व पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था.


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