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शिक्षकों का व्हाट्स अप चैट करना भी शिक्षा विभाग को नापसंद, छह प्राइमरी टीचरों को नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस जारी, लगाए गंभीर आरोप

शिक्षकों का व्हाट्स अप चैट करना भी शिक्षा विभाग को नापसंद, छह प्राइमरी टीचरों को नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस जारी, लगाए गंभीर आरोप

BETIA : प.चम्पारण के बेतिया में शिक्षा विभाग का विवादित फरमान जारी हुआ है. इस फरमान से करीब 6 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने, नौकरी से बर्खास्त करने का विभाग ने नोटिस जारी किया है। आदेश के अनुसार, 24 घंटे के अंदर इन शिक्षकों कों नोटिस का जवाब देना है नहीं तो उनको बर्खास्तगी के साथ प्राथमिकी का भी सामना करना पड़ सकता है. व्हाट्सएप पर चैट करना शिक्षकों को पड़ा भारी।

दरअसल, शिक्षकों ने अपने में व्हाट्सएप ग्रुप में सरकार द्वारा जारी छुट्टी तालिका पर चैट किया था। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों पर ये कार्रवाई का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया है, उसमें शिक्षकों को भड़काने से लेकर सीनियर अधिकारियों को भड़काने का आरोप लगाया है।

आरोप है कि अवकाश तालिका शैक्षणिक वर्ष 2024 में किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी या जिला स्तर के पदाधिकारी के समक्ष अपनी बातों को बगैर रखे ही उक्त आदेश के विरूद्ध दिनांक 28.11.2023 को Whatsapp ग्रुप में संदेश डालकर प्रसारित की। शिक्षा विभाग का मानना है कि उनकी इस चैट के जरिए वह अपनी निम्नांकित मंशा जाहिर कर रहे हैं।

1. शिक्षकों को भड़काने का प्रयास करना ।

2. शांति व्यवस्था भंग करना।

3. अपने प्रशासी पदाधिकारी के विरूद्ध षड़यंत्र करना ।

4. विभाग की छवि धुमिल करना ।

स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं उदंडता की घोर पराकाष्ठा को पार करना।

24 घंटे में मांगा जवाब

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण उपस्थापित करें अन्यथा विलम्ब की स्थिति में यह माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है। वरीय पदाधिकारी के विरूद्ध शिक्षकों को उकसाने के आरोप में बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 के कंडिका (i) के (ख) के (iv) के आलोक में नियोजन निरस्त करने के लिये नियोजन इकाई को निर्देशित करते हुए आपके विरुद्ध निकट थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।

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