बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

महाबोधि मंदिर बम ब्लास्ट मामले में आठ दोषी करार, 17 दिसंबर को NIA विशेष अदालत सुनाएगी सजा

महाबोधि मंदिर बम ब्लास्ट मामले में आठ दोषी करार, 17 दिसंबर को NIA विशेष अदालत सुनाएगी सजा

पटना. महाबोधि मंदिर में बम धमाके की साजिश रचने के मामले में पटना एनआईए कोर्ट ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि वे बहकावे में आ गए थे, जिससे इस प्रकार की गलती हो गयी. अब विशेष एनआईए अदालत 17 दिसंबर को सुनवाई कर दोषियों को सजा सुनाएगी.

बता दें कि 19 जनवरी 2018 को बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के कालचक्र मैदान में प्लांट तीन आईईडी बम बरामद हुए थे. वहीं, एक बम कालचक्र के पास स्थित किचन से बरामद किया गया था. आरोपितों के दोष स्वीकार के आवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई करने के बाद एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा ने उन्हें महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है.

इससे पूर्व इस कांड के सभी आरोपितों को बेऊर जेल से कड़ी सुरक्षा में एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था. म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की कथित प्रताड़ना का बदला लेने के लिए बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमाएत-उल-मुजाहिदीन के सरगना जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में रह रहे संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर बोधगया में बम ब्लास्ट की साजिश रची थी.

इस कांड में नौ आरोपितों के खिलाफ पटना एनआईए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। नौ आरोपितों में आठ दिलावर हुसैन, अहमद अली उर्फ कालू, मुश्तफीजुर रहमान उर्फ शाहिन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख, नूर आलम, आरिफ हुसैन, मोहम्मद आदिल शेख और पैगम्बर शेख ने अपना दोष स्वीकार कर लिया, जबकि एक आरोपित जेहादुल इस्लाम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया. अब इसके मामले की अलग से सुनवाई होगी. 


Suggested News