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बिहार विधानसभा चुनाव में 30 से अधिक नहीं होंगे स्टार प्रचारक, जानिए स्टार प्रचारक और चुनावी खर्च का गणित

बिहार विधानसभा चुनाव में 30 से अधिक नहीं होंगे स्टार प्रचारक, जानिए स्टार प्रचारक और चुनावी खर्च का गणित

PATNA : कोरोना काल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. चुनाव आयोग ने तीन फेज में चुनाव करवाने को लेकर तैयारी भी कर ली है. लेकिन इस बीच चुनाव आयोग कोरोना को देखते हुए एक नया गाइडलाइन जारी किया है.

30 से अधिक नहीं हो सकते स्टार प्रचारक
आयोग की ओर से जारी नई गाइडलाइन में नामांकन के समय सीमित संख्या में समर्थक, गाड़ियां, प्रचार वाहन और घर-घर प्रचार के लिए भी कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना प्रोटोकॉल तय करने के बाद अब चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की भी तादाद तय कर दी है.

 चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक बिहार के चुनावी अभियान में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय पार्टियों के स्टार प्रचारक की संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती. पार्टियों से कहा गया है कि वो प्रचार से 48 घंटे पहले आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दें. राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होती है जिसे यहां घटाकर 30 कर दी गई है. स्टार प्रचारक का सीधा और सपाट मतलब यह है कि उनकी सभा, रोड शो, रैली आदि प्रचार के संसाधन पर हुआ खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता. वो पार्टी का खर्च माना जाता है.

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