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कोरोना से हुई मौत तो भी मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा, कंपनियां नहीं कर सकती इनकार

कोरोना से हुई मौत तो भी मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा, कंपनियां नहीं कर सकती इनकार

Desk: कोरोना वायरस के कारण किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को क्लेम देने से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती. जीवन बीमा कंपनियों के संगठन लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने सोमवार को यह बात साफ की है.

यानी कोरोना वायरस से अगर किसी पॉलिसी होल्‍डर की मौत होती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के तौर पर सम एश्‍योर्ड यानी बिमित राशि मिलेगी. जब इंश्‍योर्ड यानी बीमित व्‍यक्ति की मौत होती है तब डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलते हैं. इसके लिए नॉमिनी को क्‍लेम फाइल करना पड़ता है.

काउंसिल ने कहा कि सभी बीमा कंपनियां कोविड-19 के चलते हुई मौतों के सिलसिले में क्लेम यानी दावों का निपटान करने के लिए बाध्य हैं. काउंसिल ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह की जीवन बीमा कंपनियां कोविड-19 से संबंधित किसी भी मौत पर क्लेम के निपटान के लिए बाध्य हैं.

गौरतलब है कि इस बारे में कई तरह की अफवाहें और चर्चाएं चल रही थीं कि कोरोना वायरस से अगर किसी की मौत हुई तो उसके परिजनों के बीमा क्लेम को बीमा कंपनियां खारिज कर सकती हैं, क्योंकि कोविड 19 बिल्कुल नई महामारी है और इसकी पॉलिसी में कोई चर्चा नहीं थी. लेकिन जीवन बीमा काउंसिल ने अब इसे स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कंपनी ऐसे क्लेम को निपटाने से मना नहीं कर सकती.


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