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शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही अग्रणी होम्स खिलाफ प्राथमिकी, हाईकोर्ट ने डीजीपी और रेरा को किया तलब

शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही अग्रणी होम्स खिलाफ प्राथमिकी, हाईकोर्ट ने डीजीपी और रेरा को किया तलब

PATNA : फ्लैट देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लेने और उसके बाद भी फ्लैट नहीं देने को लेकर पटना के बड़े बिल्डरों में शामिल अग्रणी होम्स की मुश्किलें बढ़ गई है। मामले में पटना हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए रेरा के साथ डीजीपी एसके सिंघल, पटना के सीजेएम और इंडियन ओवरसीज बैंक से जवाब तलब किया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने संजय कुमार, मनोज कुमार सहित 48 फ्लैट खरीदारों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। 

शिकायतों का मांगा पूरा रिकार्ड

कोर्ट ने रेरा को नोटिस जारी कर कहा है कि अग्रणी होम्स या अन्य बिल्डरों के खिलाफ जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिसे रेरा ने डीजीपी को भेजा था उसका सारा रिकार्ड कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही डीजीपी से कोर्ट ने जानना चाहा है कि रेरा ने जो शिकायतें उनको भेजी थी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई?

किस आधार पर दिया 200 करोड़ का लोन

कोर्ट ने पटना के सीजेएम से भी जवाब मांगा है कि जब ट्रिब्यूनल ने मुकदमा दायर करने के लिए अपने फैसले की प्रति उनको भेजी थी तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? कोर्ट ने इंडियन ओवरसीज बैंक से भी जवाब मांगा है कि अग्रणी होम्स को 200 करोड़ का लोन किस आधार पर स्वीकृत किया गया? 

जांच कराने की मांग

याचिकाकर्ताओं के वकील पुनीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि करोड़ों रुपए हड़पने वाले अग्रणी होम्स के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इसलिए इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई या सीबीआई से कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि जवाब आने के बाद हर मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी। मामले पर दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। 

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