दिल्ली - मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम चीफ नागेश्वर राव सजा सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई चीफ नागेश्वर राव को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई चीफ नागेश्वर राव को दिन भर कोर्ट में बैठने की सजा सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट चलेगी नागेश्व राव कोर्ट में रुम के कोने में बैठेंगे.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई चीफ नागेश्वर राव पर 1 लाख का जुर्माना भी ठोका है.