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BPSC में भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व MLC ने बीजेपी किया ज्वाइन, संजय जायसवाल ने नंबर बोला और 'प्रोफेसर साहब' ने डायल कर दिया....

BPSC में भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व MLC ने बीजेपी किया ज्वाइन, संजय जायसवाल ने नंबर बोला और 'प्रोफेसर साहब' ने डायल कर दिया....

PATNA: बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में रुपये लेकर अधिक नंबर दिलाने का वादा करने के मामले में घिरे पूर्व विधान पार्षद व बीपीएससी के पूर्व मेंबर राम किशोर शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया।पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बीपीएससी के पूर्व सदस्य ने मोबाइल पर नंबर डायल कर पार्टी की सदस्यता ले ली।

दरअसल आज रविवार को प्रदेश कार्यालय में जगन्नाथ गुप्ता को पार्टी में शामिल कराने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय मौजूद थे।दोनों नेता वहां उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिला रहे थे।

प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा-आप लोग अपने मोबाइल में 8980808080 डायल करिए,इसके बाद सभी लोगों ने यह नंबर डायल कर पार्टी के सदस्य बन गए। हॉल में मौजूद पूर्व विधानपार्षद राम किशोर शर्मा ने भी पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा बताए नंबर को डायल किया,इसी के साथ वे बीजेपी के सदस्य बन गए।

पूछे जाने पर पूर्व एमएलसी और बीपीएससी कांड के आरोपी रामकिशोर शर्मा ने कहा कि वे तो शुरू से हीं बीजेपी के सदस्य रहे हैं।कुछ सालों के लिए वे बीजेपी से बाहर गए थे,लेकिन आज वे एक बार फिर से बीजेपी की प्राथमिक सदस्य बन गए हैं।उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझ कर फंसाया गया है।किसी तरह की कोई गड़बड़ी या किसी को नौकरी में बहाल करने में मदद नहीं की है।उनके खिलाफ निगरानी जांच कर रही है।न्यायालय में मामला है और उन्हें  कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि उन्हें न्याय मिले 

क्या है मामला

विजिलेंस को 9 अप्रैल 2018 को गुप्त सूचना मिली थी कि बीपीएससी द्वारा 56वीं से 59वीं बैच की ली गई लिखित परीक्षा में सफल कई उम्मीदवारों से साक्षात्कार में अधिक अंक दिलाने और डीएसपी बनाने के वादा के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी से 25-25 लाख रुपया लिया गया। इस कार्य में बीपीएससी सदस्य राम किशोर शर्मा को सहयोगी परमेश्वर राय मदद कर रहा है। सूचना मिलने के बाद डीएसपी गोपाल पासवान ने सत्यापन किया और सूचना को सही पाया। विजिलेंस ने दोनों के पीछे अपना गुप्तचर लगाया। गुप्तचर अभ्यर्थी बनकर सदस्य के सरकारी आवास पर मई 2018 में दो बार मिला। सदस्य से मिलाने वाला परमेश्वर था। गुप्तचर 25 लाख रुपया देने को तैयार हो गया। 24 लाख रुपये आरोपित सदस्य सिंह के लिए तथा एक लाख रुपये परमेश्वर के लिए। गुप्तचर ने सदस्य के साथ हुई बातचीत को टेप कर लिया। टेप को चंडीगढ़ एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। जांच में पाया गया कि बातचीत की आवाज सदस्य सिंह एवं परमेश्वर की ही है।

विजिलेंस ने मामले में 13 सितंबर, 2019 को दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपित सदस्य प्राथमिकी को रद कराने के लिए पटना हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने प्राथमिकी को रद करने से इन्कार करते हुए आरोपित सदस्य की याचिका को खारिज कर दिया है। अभी इस मामले में अनुसंधान जारी है।




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