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BIHAR NEWS : उत्पाद कोर्ट ने दो शराब कारोबारियों को सुनाई 10 साल जेल की सजा, दो लाख रूपये का लगाया अर्थदंड

BIHAR NEWS : उत्पाद कोर्ट ने दो शराब कारोबारियों को सुनाई 10 साल जेल की सजा, दो लाख रूपये का लगाया अर्थदंड

BHAGALPUR : आज उत्पाद कोर्ट- 2 में शराब तस्करी मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है। बताते चलें कि यह घटना नवगछिया में घटित 18 अगस्त 2021 की है। जब पदाधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में जीरोमाइल नवगछिया से महदतपुर खरिक की ओर शराब की बहुत बड़ी खेप अवैध शराब लेकर गुजर रही है।


पुलिस अपनी तत्परता दिखाते हुए ट्रक को पकड़ा। जिसमें करीव 4339  लीटर शराब बरामद किया गया था। बताते चलें कि दोनों आरोपियों में अश्वनी कुमार पांडे और पिंटू मंडल है जिसे 10 वर्ष की सजा सुनाई गयी है। 

साथ ही आरोपियों पर दो लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आर्थिक दंड नहीं भर पाने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त सजा बढ़ाई जाएगी। यह जानकारी उत्पाद   कोर्ट-2 के एपीपी भोला कुमार मंडल ने दी।

बताते चलें की बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद राज्य में धड़ल्ले से शराब का अवैध कारोबार किया जा रहा है। इस पर रोक थाम के लिए कड़े कानून का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में आज शराब कारोबारियों को सजा सुनाई गई है। 

भागलपुर से बालमुकुंद कुमार की रिपोर्ट

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