बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पुत्री व प्रेमी की हत्या करने के आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा, छह साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

पुत्री व प्रेमी की हत्या करने के आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा, छह साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

MOTIHARI : अपने पुत्री व उसके प्रेमी की हत्या मामले में तेरहवीं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार मल ने पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला मलाही थाना क्षेत्र के बड़हरवा का बताया जा रहा है। जहां वर्ष 2015 में पिता राजन साह ने प्रेम प्रसंग के मामले में अपने पुत्री व उसके प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दिया था। चौकीदार की सूचना पर मलाही पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल का शव घर के कमरे से बरामद किया था। चौकीदार के बयान पर मलाही थाना कांड 334/15 दर्ज कर पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया था।

छह साल पुराने

 घटना 6 मई 2015 की अहले सुबह की है। जब नामजद अभियुक्त राजन प्रसाद साह टहलकर घर आया तो अपने घर के कमरा में उसने अपनी 18 वर्षीय पुत्री शालू और एक युवक शत्रुघ्न कुमार को आपत्तिजनक स्थिति में सोया हुआ देखा। जिसके बाद क्रोध में आकर उसने दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी थी।सूचना पर मलाही पुलिस पहुचकर दोनों शव को घर से बरामद कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था।


18 गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 के कोर्ट में सत्रवाद संचालन के दौरान अपर लोक अभियोजक तारिकुल आजम ने अठारह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद एकमात्र अभियुक्त को एक सितंबर को ही दोषी करार देकर उसके बंधपत्र को रद्द करते हुए कारागार में भेज दिया था. सजा के बिंदु पर मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई।

Suggested News