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पहले पलामू, फिर पटना और बिहार के इस जिले में कोर्ट में आज लालू प्रसाद की पेशी, जानें क्या है पूरा मामला

पहले पलामू, फिर पटना और बिहार के इस जिले में कोर्ट में आज लालू प्रसाद की पेशी, जानें क्या है पूरा मामला

HAJIPUR :  नई दिल्ली से पटना आने के बाद लालू प्रसाद यादव को लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पहले उन्हें पलामू कोर्ट में पेशी के लिए जाना पड़ा, फिर पटना लोअर कोर्ट में उनकी दो मामले में पेशी हुई और अब आज एक बार फिर लालू प्रसाद को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस बार मामला हाजीपुर कोर्ट से जुड़ा है। जहां आज राजद सुप्रीमो  आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए।  इन मामलों में लालू यादव का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। जहां उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव के हाजीपुर व्यवहार न्यायालय पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक पहुंच चुके थे. जिसमें महुआ विधायक डॉ मुकेश

पहले ही मिल चुकी है जमानत

लालू प्रसाद यादव के हाजीपुर व्यवहार न्यायालय पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक पहुंच चुके थे. जिसमें महुआ विधायक डॉ मुकेश रौशन और आरजेडी नेता बलिंदर दास शामिल थे. इस मामले में 23 अप्रैल 2022 को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत दी थी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव के केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट श्याम बाबू राय ने बताया अदालत में उनका बयान दर्ज कर लिया गया है.

बता दें कि, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में 27 सितंबर 2015 को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने जातिवादक शब्द का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई की बात कही थी. तब तत्कालीन सदर सर्किल इंस्पेक्टर ने 29 सितंबर को वीडियो एविडेन्स के आधार पर आचार संहिता का मामला गंगा ब्रिज थाना में दर्ज कराया था.

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पलामू में भी पेश होना पड़ा था

 यह मामला हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में मामला चल रहा है और 28 अप्रैल को कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश के बाद लालू को जमानत दे दी थी। इस मामले में आज लालू प्रसाद को पेश होना है। बता दें कि कुछ दिनों पहले आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में लालू प्रसाद हाजिर हुए थे।वह मामला निर्धारित जगह की वजह चुनाव सभा स्थल पर हेलिकॉप्टर उतारने से जुड़ा था,जिसमें लालू प्रसाद को ₹6000 का जुर्माना कोर्ट ने तय किया था।


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