दिल्ली. वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है. इस मामले में यह पहली सजा हुई है. विशेष अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए 73 वर्षीय महिला का घर जलाने के मामले में आरोपी दिनेश यादव को पांच साल की सजा सुनाई.
पिछले महीने अदालत ने दिनेश यादव को धारा 143 (गैरकानूनी सभा का सदस्य), 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 457 (घर में अतिचार), 392 (डकैती), 436 के तहत दोषी ठहराया था। आगजनी) आईपीसी की धारा 149 (गैरकानूनी सभा के सदस्य को एक सामान्य अपराध का दोषी) के साथ दंगों का दोषी करार दिया था. वहीं इससे पहले जुलाई में एक शख्स को कोर्ट ने बरी कर दिया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में किसी को भी जेल की यह पहली सजा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने आरोपी को जेल की सजा सुनाई है. दिनेश पर आरोप था कि दंगे वाले दिन उसने एक बुजुर्ग महिला मनोरी के घर को जलाया था. उसे 8 जून, 2020 को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने पिछले साल 3 अगस्त को यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे.
फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे. उस घटना के बाद कई दिनों में दिल्ली के कई इलाके अशांत रहे थे.