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देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को मिली मौत की सजा, 3 महीने की बच्ची संग दुष्कर्म के बाद की थी हत्या

देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को मिली मौत की सजा, 3 महीने की बच्ची संग दुष्कर्म के बाद की थी हत्या

DESK: देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर शख्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी ट्रासजेंडर ने महज 3 महीने की बच्ची का रेप कर मर्डर कर दिया था। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ट्रांसजेंडर को फांसी दी जाएगी। मुंबई की सेशन कोर्ट के जज अदिति कदम ने यह फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए जज ने इस घटना को अमानवीयता और बर्बता बताया है। 

जज अदिति कदम ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'उम्रकैद नियम है और मौत की सजा अपवाद है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में यह सजा मिलती है। यह अपराध ऐसा ही है। इस मामले में जिस तरह से अमानवीयता और बर्बरता दिखाई गई, उससे यह दुर्लभ केस बन जाता है।' जानकारी के अनुसार 24 साल के ट्रांसजेंडर पर नवजात बच्ची की किडनैपिंग, रेप और हत्या का केस चल रहा था। उसने मुंबई के कफे परेड इलाके में 2021 में इस वीभत्स घटना को अंजाम दिया था।

वहीं ट्रांसजेंडर शख्स को अदालत ने जब सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह चुपचाप खड़ा रहा। वहीं घटना का शिकार हुई नवजात बच्ची के माता-पिता और परिवार के अन्य लोग फैसले के बाद अदालत पहुंचे। बच्ची के पिता ने कहा कि इस मामले में अदालत में तेजी से कार्यवाही आगे बढ़ी। हम इस फैसले से संतुष्ट है। 

जांच के मुताबिक बच्ची के जन्म के बाद ट्रांजसेंडर परिवार के पास गिफ्ट की मांग करते हुए पहुंचा था, जैसा कि आम रिवाज है। हालांकि परिवार ने उसे कोई शगुन देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर परिवार के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। इससे वह परिवार से चिढ़ने लगा था। एक दिन जब परिवार के लोग सो रहे थे, तब वह चोरी से घर में घुस आया। वह बच्ची को उठा लाया और उसका रेप किया। फिर उसकी हत्या कर दी और पास की एक नहर में फेंक दिया। पॉक्सो कोर्ट की जज ने कहा कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था।

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