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गबन के आरोप में पद से हटाईं गई पूर्व मुखिया भी चुनाव के लिए कर सकेंगी नामांकन, याचिका खारिज होने के बाद भी हाईकोर्ट ने दी अनुमति

गबन के आरोप में पद से हटाईं गई पूर्व मुखिया भी चुनाव के लिए कर सकेंगी नामांकन, याचिका खारिज होने के बाद भी हाईकोर्ट ने दी अनुमति

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने कैमूर(भभुआ) जिले  के लहदन ग्राम पंचायत राज की  मुखिया  रही हीरावती  देवी के मुखिया के पद पर निर्वाचन के लिये नामांकन  पत्र को स्वीकार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस ए अमानुल्लाह  की खंडपीठ ने हिरामती देवी की अपील पर सुनवाई की।  हीरावती देवी को पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के आदेश से मुखिया के पद से 28 अक्टूबर, 2019 को हटा दिया गया था। इस आदेश के विरूद्ध याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जो 8 मार्च, 2021 को खारिज हो गया।

 इस रिट याचिका में दिए गए आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने ये निर्देश दिया है।  याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 20 अक्टूबर, 2019  के उस आदेश को रद्द करने हेतु याचिका दायर की थी, जिसके तहत उन्हें लोहदन पंचायत के मुखिया के पद से हटा दिया गया था। 


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मुखिया के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कथित रूप से  लगभग तैतीस लाख सन्तानवे हज़ार रुपये का गबन किया था। इन्होंने प्रबंधन कमेटी के नाम से चेक जारी नहीं कर, पंचायत सचिव के नाम से चेक जारी किया और पैसे का इस्तेमाल अपने लिये की। याचिकाकर्ता की जानकारी में जब यह बात आई ,तो इन्होंने ब्याज समेत पूरे पैसे को खाता में जमा करवाने का काम किया। गबन की गई राशि पर कंपाउंड इनटरेस्ट लेने का भी आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस राशि को भी खाता में जमा किया। 

याचिकाकर्ता जनवरी, 2016 में मुखिया के तौर पर निर्वाचित हुए थी। पब्लिक फण्ड के गबन को लेकर स्पष्टीकरण भी पूछा गया था। बी डी ओ ने जिला पंचायत राज ऑफिसर को याचिकाकर्ता द्वारा पैसा जमा कर दिए जाने की सूचना भी दे दिया था। पंचायती राज विभाग के सचिव ने भी स्पष्टीकरण पूछा था, याचिकाकर्ता ने स्पष्टीकरण दाखिल भी कर दिया था।

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