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पूर्व मुख्य सचिव को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 6 दिसंबर को करना होगा सरेंडर

पूर्व मुख्य सचिव को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 6 दिसंबर को करना होगा सरेंडर

NEWS4NATION DESK :झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को बड़ा झटका लगा है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती के औपबंधिक जमानत अवधि को कोर्ट ने बढ़ाने से मना कर दिया है। 

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया और छह दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया। 

बताते चलें कि स्वास्थ्य कारणों से सजल को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए औपबंधिक जमानत मिली थी। सजल की औपबंधिक जमानत अवधि में इससे पहले विस्तार भी दिया गया था। लेकिन इसबार कोर्ट ने उनकी जमानत अवधि को बढ़ाने से इंकार कर दिया है।

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