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सीपीएम नेता पर हमला मामले में जदयू के पूर्व विधायक दोषी करार, सोमवार को जज सुनाएंगे सजा

सीपीएम नेता पर हमला मामले में जदयू के पूर्व विधायक दोषी करार, सोमवार को जज सुनाएंगे सजा

समस्तीपुर. जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और प्रदेश जदयू महासचिव रामबालक सिंह को सीपीएम नेता पर हमाल मामले में समस्तीपुर न्यायालय ने दोषी करार दिया है. सोमवार को कार्ट उन्हें सजा सुनाएगी. बता दें कि 5 जून 2000 को भोज खाकर लौट रहे सीपीएम कार्यकर्ता ललन सिंह पर जानलेवा हमला करने का विधायक और उसके भाई पर आरोप है.

इस मामले में विभूतिपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था. कांड संख्या 62/20 में न्यायालय में मामला सुनवाई हो रही थी. मामले की सुनवाई करते हुए DJ-3 विधायक और उसके भाई लालबाबू सिंह को दोषी करार दिया है. अब सोमवार को जज दोषी की सजा पर फैसला सुनाएंगे.

पूर्व विधायक पर 341, 323, 307, 341 और 27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है. वहीं, पीड़ित ने कहा कि अब सोमवार पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं. उन्होंने कहा कि अगर इसमें 307 नहीं लाया गया तो हम ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. वहीं पुलिस अपनी गिरफ्त में लेकर पूर्व विधायक को जेल भेज दिया है...



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