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अलकतरा घोटाला : पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को चार साल की जेल, रांची की सीबीआई कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया

अलकतरा घोटाला : पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को चार साल की जेल, रांची की सीबीआई कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया

RANCHI :सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री आरजेडी विधायक इलियास हुसैन को दोषी करार दे दिया है। रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें इस केस में दोषी पाते हुए 4 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई । इसके अलावा कोर्ट ने इलियास पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इलियास हुसैन फिलहाल बिहार की डिहरी सीट से राजद के विधायक हैं। बीते सोमवार को अलकतरा घोटाला मामले की सुनवाई की पूरी की गई थी जिसमे  पूर्व  पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन, सहायक अभियंता शोभा सिन्हा, मंत्री के पीए शहाबुद्दीन बेग, चीफ इंजीनियर केदार पासवान, मो. मुमतजा और रामानंद राम ने कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराया था । 

क्या है पूरा मामला 

अलकतरा घोटाला झारखण्ड के चतरा जिले से जुड़ा है। इसमें 375 मीट्रिक टन अलकतरा की हेराफेरी कर 18.75 लाख रुपए का गबन किया गया था। वर्ष 1992 से 1994 के बीच पथ निर्माण विभाग, चतरा में अलकतरा का ट्रांसपोर्ट हल्दिया भाया बरौनी करना था, लेकिन 375 मीट्रिक टन अलकतरा का ट्रांसपोर्ट किया ही नहीं गया। आरोप था की  कि घोटाले के पैसे से इलियास हुसैन ने रिवॉल्वर, स्टीम कार, चांदी का टी-सेट समेत अन्य चीजें  खरीदी थीं। 

बिहार के मामले में बरी हो चुके हैं इलियास हुसैन 

इससे पहले बिहार से जुड़े  अलकतरा घोटाले  के मामले में 21 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 24  मई 2017 को   पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत अन्य चार को आरोप मुक्त कर दिया था । मामला बिहार के सुपौल जिले से जुड़ा था जहां 39 लाख का अलकतरा घोटाला सामने आया था ।

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