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नवादा में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी हुए पूर्व विधायक, साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने किया दोष मुक्त

नवादा में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी हुए पूर्व विधायक, साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने किया दोष मुक्त

नवादा. जिले के हिसुआ विधानसभा के पूर्व भाजपा  विधायक अनिल सिंह को आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया गया। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2010 में विधानसभा चुनाव के दौरान हिसुआ के तत्कालीन बीडीओ अरविंद कुमार ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के अजय नगर-विजय नगर में चुनाव के दौरान चापाकल गड़वाने से सम्बंधित था। लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान साक्ष्य पेश नहीं किया गया। फलस्वरुप कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया।

पूर्व विधायक अनिल सिंह ने फैसले का स्वागत किया है। वहीं समर्थकों में खुशी का माहौल है। बता दें कि जानकारी मिलते ही तमाम कार्यकर्ता लोग पूर्व विधायक से मुलाकात करने के लिए पहुंच गये। वहीं पूर्व विधायक अनिल सिंह ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बता दें कि कुछ दिन पहले इसी कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक अन्य मामले में एक साल की सजा सुनाई थी। इसमें अपीलीय बेल बॉण्ड पर उन्हें जमानत दे दी गई थी।

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