SASARAM : गाड़ी चोरी के मामले में जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय को बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ 25 साल से चल रहे मामले में सासाराम एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया। बता दें कि मामले में सुनील पांडेय के साथ उनके भाई व पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय एवं मधेश्वर पांडेय के खिलाफ भी केस चल रहा था। जिन्हें भी कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम सह विशेष न्यायाधीश उमेश कुमार राय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए बरी करने का आदेश दिया।
मारूति जिप्सी की चोरी का था मामला
सहायक अभियोजन पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि 25 वर्ष पूर्व काराकाट एवं नासरीगंज थाने की पुलिस ने कच्छवां थाना क्षेत्र के घरवासडीह निवासी विजय कुमार तिवारी के घर के सामने एक चोरी की मारुति जिप्सी बरामदगी की थी। जिसका उपयोग सुनील पांडेय और उनके गिरोह सहयोगियों के द्वारा किया जाता था।