SAHARSA : सहरसा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से गोपालगंज के तत्कालीन जिलासधिकारी जी कृष्णईया हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व सांसद आनन्द मोहन को बड़ी राहत मिली है। 31 साल पूर्व लोकसभा उप चुनाव के दौरान पूर्व सांसद आनन्द मोहन के विरुद्ध पीठासीन पदाधिकारी गोपाल यादव के अपहरण किए जाने को लेकर न्यायालय में कांड दर्ज कराया गया था। उक्त मामले को लेकर आज ADJ 3 विकास कुमार की कोर्ट में सुनवाई की गई। जहां साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद आनन्द मोहन को मामले से बरी कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का आभार जताया।
वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व सांसद आनन्द मोहन सिंह ने कहा कि लोकसभा उप चुनाव का मामला था। 31 साल पुराने मामले में आज साक्ष्य के अभाव में मुझे बरी कर दिया गया है। वहीं गोपालगंज के तत्कालीन जिलासधिकारी जी कृष्णईया हत्याकांड में सजा पूरी होने के बाद भी उन्हें रिहा नही किया गया है। उन्होंने अपने रिहाई को लेकर कहा कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है।
गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णइया हत्याकांड में आनन्द मोहन पूरी तरह से निर्दोष है। बावजूद सजा पूरी होने के बाद भी 14 वर्षों से अधिक समय से मैं जेल बन्द हूँ। यहां तक कि एनडीए की सरकार है। इसके हर छोटे बड़े नेताओं ने और बिहार में कोई पार्टी नही बची। जिसके शीर्ष नेताओं ने भी वक्त बेवक्त कई मौके पर कहा आनंद मोहन निर्दोष है।
बावजूद इसके सजा पूरी होने के बाद हम अपने मित्रों की सरकार में जेल में बन्द है। लेकिन निराश नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों नही हो सूरज को उगने से नही रोक सकता है।रात की औकात नही है कि वह सुबह को रोक दे। इस लिए हम इन बातों से घबराते नही है। हो सकता है नियति हमारे लिए बड़ी भूमिका तय की हो। इस लिए हम निराश नहीं है। हताश नही है। हम मजबूती से अभी भी न्याय के प्रति न्यायपालिका के प्रति मेरी आस्था है आज नही तो कल सब साफ होगा।
सहरसा से शौकत अली की रिपोर्ट