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पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, यौन शोषण मामले में मिली बेल

पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, यौन शोषण मामले में मिली बेल

News4nation desk : पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और बीजेपी नेता स्वामीचिन्मयानंदको इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने यौन शोषण मामले में जमानतदे दी है। बीते 16 नवंबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एलएलएम छात्रा के यौन शोषण के आरोप में चिन्मयानंद जेल में बंद थे।

बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद लॉ कॉलेज भी चलाते हैं। 

स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की एक छात्रा ने 24 अगस्त को एक विडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए और उसे व उसके परिवार को जान का खतरा बताया था। विडियो सामने आने के बाद छात्रा लापता हो गई थी।

इस मामले में 25 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का भी मुकदमा दर्ज करा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी ने की थी जांच

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 30 अगस्त को पीड़िता को उसके एक दोस्त के साथ राजस्थान से बरामद कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीड़िता को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की। छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर करीब नौ माह तक यौन शोषण करने, रेप कर उसका विडियो बनाने, नहाने का विडियो बनाने और उन्हें गायब कर साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए।

20 सितंबर को यूपी पुलिस की एसआईटी ने चिन्मयानंद को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी ने स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण का आरोपी बताया था। वहीं पीड़िता समेत संजय, विक्रम तथा सचिन को स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेज दिया गया था।

गौरतलब है कि स्वामी चिन्मयानंद पर तकरीबन आठ साल पहले नवंबर 2011 में भी उनके ही आश्रम में कई वर्षों तक रहने वाली एक युवती ने उनके खिलाफरेपऔर यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामले को लेकर शाहजहांपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी।

 

 

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