PATNA : देश में आज से नया 'टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023' देशभर में लागू हो गया है। इसके साथ ही सिम खरीदने के नियमों में बदलाव के साथ साथ अब फर्जी सिम लेने पर तीन साल की जेल की सैर करनी पड़ सकती है। दूरसंचार मंत्री अष्णिवी वैष्णव ने 'टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023' की जानकारी देते हुए बताया कि आज से पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया है।
एक व्यक्ति नौ सिम से ज्यादा नहीं कर सकता खरीदी
नए कानूनों में अब एक व्यक्ति पर सिम खरीदने की सीमा भी निश्चित कर दी गई है। एक आईडी प्रूफ पर अब नौ सिम ही खरीदे जा सकते हैं। वहीं, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही फर्जी तरीके से सिम खरीदने पर तीन साल की जेल और 50 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यह कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। जैसे इमरजेंसी की स्थिति में सारे कंट्रोल सरकार अपने पास रख लेगी।
प्रमोशनल मैसेज के लिए लेनी होगी अनुमति
नए कानून में यह भी अनिवार्य किया गया है कि कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके।