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गया डीएम ने जनता दरबार का किया आयोजन, एक सौ लोगों की समस्याओं पर की सुनवाई

गया डीएम ने जनता दरबार का किया आयोजन, एक सौ लोगों की समस्याओं पर की सुनवाई

GAYA : ज़िले में विधि व्यवस्था संधारण के लिए ज़िला पदाधिकारी के द्वारा जनता दरबार कार्यक्रम रद्द (स्थगित) कर दिया गया। रद्द किए जाने के बावजूद लोग दूर-दराज इलाके से समाहरणालय आ गए थे। ज़िले पदाधिकारी ने विधि व्यवस्था संधारण के बीच में समय निकालकर आये व्यक्तियों के समस्याओं को सुना गया एवं समाधान किया गया।जनता दरबार में करीब 100 व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आवेदकों के कई मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है।जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास से संबंधित आए मामलों को जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित कराएंगे। जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों का तेजी से निराकरण कराने का निर्देश दिए।

मानपुर अंचल अंतर्गत काइया पंचायत के व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से आवेदन देते हुए अनुरोध किया कि उस पंचायत में लगभग 20-25 व्यक्ति भूमिहीन है। जिला पदाधिकारी ने उनकी बातों को काफी गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने तुरंत अंचलअधिकारी मानपुर को दूरभाष के माध्यम से निर्देश दिया कि संबंधित व्यक्तियों के मामलों को अच्छी तरह से समझते हुए 15 दिनों के अंदर पर्चा देने का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जनता दरबार में काफी वृद्ध महिला द्वारा भू अर्जन कार्यालय द्वारा अब तक मुआवजा राशि भुगतान नहीं करने के संबंध में जिला पदाधिकारी को अवगत कराया। आवेदक पारो देवी ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत पथलदाढ़ ग्राम के जमीन 2013-14 में सड़क हाईवे निर्माण में अधिग्रहण किया गया था, परंतु अब तक मुआवजा भुगतान लंबित है। जिला पदाधिकारी में जिला भू अर्जन पदाधिकारी को तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिए। आवेदक कुसिया देवी पति स्वर्गीय अर्जुन यादव बाराचट्टी के काहूदाग थाना क्षेत्र केआवेदक द्वारा बताया गया कि 24 नवंबर 2019 को उनके पति अर्जुन यादव की की मृत्यु तालाब में डूबने से हुई थी। मृत्यु के 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक आपदा विभाग अंतर्गत मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने अनुरोध किया इस उन्हें आपदा विभाग से मुआवजा दिलवाया जाए। जिला पदाधिकारी ने संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आपदा पदाधिकारी को उक्त मामले में जांच करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिए।

बोधगया प्रखंड अंतर्गत बकरौर पंचायत के आवेदक संजय सिंह द्वारा बताया गया कि उनके बेटे का उम्र जो लगभग 7 वर्ष का है। दिनांक 15 अप्रैल 2021 को 11000 वोल्ट के बिजली तार से उनके बच्चे को बिजली करंट लगा था, जिससे उनके बच्चे को गर्दन, सिर तथा दोनों पैर में कुछ नुकसान पहुंचा है। उन्होंने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया कि बिजली विभाग द्वारा ₹60000 का आंशिक मदद किया गया था परंतु उनके बच्चे का समुचित इलाज पूर्ण नहीं हो पा रहा है। उनके बच्चे अभी भी स्वास्थ्य नहीं हुए हैं। जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए यथासंभव मदद करने का निर्देश दिए।आवेदक सरिता देवी द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पति स्वर्गीय श्री संत कुमार जिला परिषद गया में प्लाई बॉय के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु 28 जून 2015 को गंभीर बीमारी के कारण हुई थी। मृत्यु के उपरांत उन्हें मिलने वाली बकाया राशि यथा ग्रुप बीमा, डेथ क्लेम, एसीपी, एमसीपी तथा अन्य बकाया राशि भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया कि उनके पति के मृत्यु के बाद परिवार का भरण पोषण के साथ-साथ पढ़ाई लिखाई हेतु काफी समस्या हो रही है। पैसे के अभाव में जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि लंबित बकाए को अति शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। उक्त मामले पर जिला पदाधिकारी ने जिला परिषद कार्यालय के हेड क्लर्क को फटकार लगाते हुए सख्त हिदायत दिया कि उक्त मामले में लंबित सभी बकाया को जांच करते हुए 1 महीने के अंदर भुगतान करें।

आमस अंचल के संतोष चौधरी नामक व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया कि उनकी खतियान ई जमीन पर दबंग व्यक्ति बली यादव द्वारा जबरन मारपीट कर जमीन घर बनाने नहीं दे रहा है साथी अंचल अधिकारी द्वारा कोई उचित कार्रवाई भी नहीं किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी में भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी को संबंधित मामले को सुनते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिए। फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत आवेदक लेबिया देवी द्वारा बताया गया कि उन्हें परिवारिक लाभ प्रखंड कार्यालय द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर को 7 दिनों के अंदर आवेदक को बुलाकर उनके समस्याओं को सुनते हुए परिवारिक लाभ दिलाने का निर्देश दिए। नगर अंचल के कुजापी मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति राजू दास द्वारा बताया गया कि सदर अंचल कार्यालय में भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश पारित होने के बावजूद भी अंचलाधिकारी सदर द्वारा अब तक जमीन की मापी नहीं कराया जा रहा है। प्रतिदिन पेशकार माफी की तिथि को टाल रहा है। जिला पदाधिकारी में अपर समाहर्ता को संबंधित मामले के विरुद्ध तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिए।

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