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बिहार में घूसखोरों की शामत, कोर्ट से राहत पर सरकार की ढेढ़ी नजर

बिहार में घूसखोरों की शामत, कोर्ट से राहत पर सरकार की ढेढ़ी नजर

PATNA : बिहार में वैसे घूसखोर अफसरों और कर्मचारियों पर गाज गिरनेवाली है, जिन्हें कोर्ट से राहत मिल जाती है। अब सरकार वैसे घूसखोरों पर शिकंजा कसनेवाली है। इसको लेकर सरकार ने एक आदेश जारी किया है।  

घूस लेने वाले अधिकारियों को न्यायालय से रिलीफ मामले में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बड़ा आदेश दिया है। घूस लेते पकड़े गए वैसे अधिकारी या कर्मी जिनपर सरकार ने कार्रवाई की थी और जिन्हें न्यायालय से राहत मिल गया है, उन मामलों की मुख्य सचिव अब समीक्षा करेंगे। पिछले 1 साल में ऐसे कितने मामले आए हैं जिनमें राज्य सरकार के फैसले को न्यायालय ने पलट दिया है, इसकी पूरी समीक्षा होगी। 

मुख्य सचिव ने सभी प्रधान सचिव और DGP को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी देने को कहा है। 26 नवंबर को इसपर बैठक होनेवाली है। अगर सरकार को लगेगा कि जिस कर्मी या अधिकारी को हाईकोर्ट से रिलीफ मिला है तो उस मामले में ऊपरी अदालत में अपील की जायेगी। इसी को लेकर समीक्षा होनेवाली है।

मुख्य सचिव 26 से लेकर 30 नवंबर तक अलग-अलग विभागों की समीक्षा करेंगे। सभी प्रधान सचिव और DGP से 11 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी है जिसमें घूस लेने वाले अधिकारी का केस डिटेल, कोर्ट का आदेश, कौन वकील था व किस ग्राउंड पर राज्य सरकार के आदेश को पलटा गया शामिल है। मुख्य सचिव ने यह तमाम जानकारी संबंधित विभागों से मांगा है।

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