बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पल्लवीराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए अच्छी खबरः 26 फरवरी वाला अंतरिम आदेश निष्क्रिय,अकाउंट हुआ 'डिफ्रीज'

पल्लवीराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए अच्छी खबरः 26 फरवरी वाला अंतरिम आदेश निष्क्रिय,अकाउंट हुआ 'डिफ्रीज'

Patna: रेरा ने पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन आवेदन रद्द कर दिया. रेरा ने इस संबंध में 26 अगस्त को आर्डर जारी किया था। इसके बाद कंपनी के सलाहकार ने रेरा के निर्णय पर असंतोष जताते हुए ट्रिब्यूनल का रूख किया। इधर कंस्ट्रक्शन कंपनी को बड़ी राहत मिलने की खबर है। रेरा के 31 अगस्त के एक आदेश से कंपनी का अकाउंट डिफ्रीज(रिलीज) हुआ है। कंपनी के सलाहकार ने ये जानकारी दी है। 

26 फऱवरी वाला अंतरिम आदेश निरस्त

कंपनी के सलाहकार ने बताया कि 26 फऱवरी 2021 को दिये अंतरिम आदेश को रेरा ने हटा दिया है। जिससे पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन कंपनी का बैंक अकाउंट डिफ्रीज हो गया है। रेरा ने अपने कहा कि 31 अगस्त को जारी आदेश के बाद 26 फरवरी वाला अंतरिम आदेश निष्क्रिय हो गया है। रेरा ने इसकी जानकारी कंपनी के डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव को दिया है। 

 ग्राम पंचायत से पास नक्शा को बताया गया अवैध 

रेरा ने कंपनी के तीन प्रोजेक्ट्स गोवा सिटी, मुंबई रेजिडेंसी और बॉलीवुड रेजिडेंसी के निबंधन के आवेदन को खारिज किया है. बिल्डर पर प्रोजेक्ट का नक्शा नहीं पास करवाने का आरोप लगाया गया है. हालांकि कंपनी ने ग्राम पंचायत के द्वारा प्रोजेक्ट का नक्शा पास करवाया था जिसे अवैध करार दिया गया है.

कंपनी के सलाहकार का दावा

कंपनी के सलाहकार ने दावा किया है कि ग्राम पंचायत से पास नक्शे के आधार पर कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. जिसे निबंधित भी किया गया है. कंपनी के सलाहकार ने यह बताया कि पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन ने रेरा के जितने मापदंड थे उसको ससमय पूरा किया . इसके बाद भी आवेदन को खारिज कर दिया गया।उन्होंने बताया कि  पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहा है. वहां से कंपनी को न्याय मिलने की उम्मीद है। बिल्डर ने अपने ग्राहकों से भी कहा है कि चिंता की बात नहीं। 

Suggested News