PATNA: बिहार के टीईटी-एसटीईटी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है.टीईटी एसटीईटी संघ ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायकर राज्यकर्मी का दर्जा देने की गुहार लगाई थी।इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने उक्त याचिका पर अपना फैसला दे दिया है और मामले को निष्पादित कर दिया है।
टीईटी संघ की तरफ से दायर याचिका को निष्पादित करते हुए न्यायधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने बिहार के मुख्स सचिव को 4 महीने के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि एलपीए 249-2017 के आदेश के आलोक में मुख्य सचिव 4 माह के अंदर उचित आदेश पारित करें।इसी के साथ कोर्ट ने केस सं.CWJC-1560 को समाप्त कर दिया है।