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विभागों में स्थायी नियुक्ति को लेकर सरकार ने बदला फार्मूला, नए नियमावली में इन कर्मियों को मिलेगा फायदा, जानिए कैसे

विभागों में स्थायी नियुक्ति को लेकर सरकार ने बदला फार्मूला, नए नियमावली में इन कर्मियों को मिलेगा फायदा, जानिए कैसे

PATNA : बिहार में स्थायी नियुक्ति के पदों पर भर्ती को लेकर राज्य सरकार अपने नियमावली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जिसका सबसे अधिक फायदा संविदा पर काम  करनेवाले कर्मियों को मिलेगा। नए नियमावली के स्थायी नियुक्ति के दौरान संविदा कर्मियों को प्राथमिकता (वेटेज) मिलेगा। संविदा कर्मियों को उसी विभाग में वेटेज मिलेगा जिनमें वे कार्यरत हैं और यह लाभ उन्हीं पदों पर होने वाली स्थायी नियुक्तियों में मिलेगा जिन पर वे काम कर रहे हैं।

क्या हो रहा है नया बदलाव

नए नियमावली  के अनुसार संविदा पर काम कर रहे कर्मयों को स्थायी नियुक्ति में सबसे बड़ी छूट उम्र सीमा में मिलेगी। इसके अलावा नियुक्तियों में उन्हें प्रति वर्ष पांच अंक की दर से अधिकतम 25 अंक भी मिलेगा। उपरोक्त छूट सिर्फ उन्हीं कर्मियों को मिलेगी जिनकी संविदा पर विधिवत नियुक्ति हुई है। यह लाभ दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नहीं मिलेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गुफरान अहमद ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारियों को इस आशय का पत्र लिख उन्हें सूचित किया है। उन्होंने संविदाकर्मियों को स्थायी करने के दौरान उपयुक्त प्रावधान का पालन करने व जिन जगहों पर ऐसे प्रावधान नहीं है, वहां पर इसे बनाने को कहा है। 

4.5 लाख से ज्यादा है संविदा कर्मी

राज्य में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की संख्या लगभग 4.5 लाख है। यहां बता दें कि स्थायी कर्मियों की तरह ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी महकमों को ऐसे कर्मियों की सेवा पुस्तिका तैयार करने का निर्देश दे रखा है। इस संबंध में इसी साल 31 जनवरी को मार्गदर्शिका भी जारी की जा चुकी है। संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका को 5 साल के अंतराल पर अपडेट किया जाना है। सेवा पुस्तिका का संधारण उसी विभाग या कार्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जहां संविदा कर्मी कार्यरत हैं।



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