बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

जीएसटी भुगतान करनेवालों हो जाइए होशियार,1 सितंबर से ले लिया है सरकार ने बड़ा फैसला

जीएसटी भुगतान करनेवालों हो जाइए होशियार,1 सितंबर से ले लिया है सरकार ने बड़ा फैसला

Desk: केंद्रीय सरकार की एजेंसी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीएसई ने जीएसटी भुगतान के संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी भुगतान में देरी पर 1 सितंबर से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगेगा.

गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने लॉकडाउन पीरियड के दौरान 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि 1 जुलाई 2017 से शुद्ध कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के दिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा. 


जीएसटी भुगतान में देरी पर 1 सितंबर से शुद्ध कर देनदारी ब्याज लेने वाली अधिसूचना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा 25 अगस्त को जारी कर दिया गया है. हालांकि जीएसटी परिषद ने मार्च में ही हुई बैठक में इसका निर्णय लिया था लेकिन जीएसटी परिषद की 39वीं  बैठक में यह भरोसा दिया गया था कि केंद्र और राज्य कर प्रशासन द्वारा बीती अवधि के लिए कोई वसूली नहीं की जाएगी. इसमें इससे जीएसटी परिषद के फैसले के अनुरूप करदाताओं को पूरी राहत सुनिश्चित होगी.

Suggested News