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गुजरात दंगा मामला: PM मोदी के खिलाफ याचिका पर 26 नवंबर को SC में सुनवाई

गुजरात दंगा मामला:  PM मोदी के खिलाफ याचिका पर 26 नवंबर को SC में सुनवाई

NEW DELHI : गुजरात के 2002 में हुए गोधरा कांड का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। गुजरात दंगे में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर को सुनवाई होगी। दरअसल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के सिलसिले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई और इसे 26 नवंबर तक के लिये स्थगित कर दी।

 न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में कुछ समय लगेगा। याचिका पर 26 नवंबर को सुनवाई की जायेगी।

गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी को दिया था क्लीन चिट

बता दें कि पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने एसआईटी के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के पांच अक्टूबर, 2017 के निर्णय को चुनौती दी थी। इन दंगों में एहसान जाफरी भी मारे गये थे। वही एसआईटी ने आठ फरवरी  2012 को मामला बंद करने की अपनी रिपोर्ट में नरेन्द्र मोदी तथा 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुये कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने योग्य कोई साक्ष्य नहीं है।

गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में 59 लोगों की आग में जलकर मौत हो गई थी। ये सभी कारसेवक थे, जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद गुजरात में दंगा भड़क गया था जिसमे कई लोगों की जान चली गई थी।

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