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नियोजित शिक्षकों के लिए आधी खुशी आधा गम ! नीतीश सरकार ने ठगा या दिया गिफ्ट ? विशिष्ट शिक्षक तभी बनेंगे जब पास करेंगे सक्षमता परीक्षा

नियोजित शिक्षकों के लिए आधी खुशी आधा गम ! नीतीश सरकार ने ठगा या दिया गिफ्ट ? विशिष्ट शिक्षक तभी बनेंगे जब पास करेंगे सक्षमता परीक्षा

PATNA: बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशी और गम दोनों वाली स्थिति हो गई है. नीतीश सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 का गठन किया है . अब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे. स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तर जैसे पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे. शिक्षा विभाग की तरफ से आज बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को अधिसूचित कर दिया गया है. 

नई नियमावली के लागू होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में नियोजित शिक्षकों का विलय विशिष्ट शिक्षक के रूप में हो जाएगा. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विशिष्ट शिक्षक तभी होंगे जब वे विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हों. सक्षमता परीक्षा विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से ली जाएगी. उसी के माध्यम से इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित होगी. सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के लागू होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी. प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तीन अवसर मिलेंगे. वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल नहीं होंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा. इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी. 

जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उन्हें वेतन के साथ-साथ भत्ता भी मिलेगा. कक्षा एक से लेकर 5 तक के विशिष्ट शिक्षकों को ₹25000 मूल वेतन मिलेगा. कक्षा 6 से लेकर आठ तक के विशिष्ट शिक्षकों को ₹28000 , कक्षा 9 से लेकर 10 तक के शिक्षकों को 31000 रू, कक्षा 11 से लेकर 12 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 32000 मूल वेतन मिलेंगे. इसके अलावे महंगाई भत्ता, मकान, किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन परिवहन भत्ता मिलेगा. इसके साथ ही समय-समय पर वेतन और भत्तों में संशोधन किया जा सकता है. आठ वर्ष की अवधि के बाद इन शिक्षकों की प्रोन्नत्ति भी हो सकती है. जिला शिक्षा पदाधिकारी इन शिक्षकों को जिला में स्थानांतरित भी कर सकते हैं. जिला से बाहर इन विशिष्ट शिक्षका दो बार स्थानांतरण किया जा सकता है. इसके लिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के पास अधिकार होगा. 

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