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भारतमाला प्रोजेक्ट और ग्रीनफिल्ड हाइवे के लिए 30 नवंबर तक NHAI तक जमीन सौंपे, सूबे के छह जिलों को हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

भारतमाला प्रोजेक्ट और ग्रीनफिल्ड हाइवे के लिए  30 नवंबर तक NHAI तक जमीन सौंपे, सूबे के छह जिलों को हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

PATNA : बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व चौड़ीकरण में जमीन की समस्या का बहाना बना रही राज्य सरकार के छह जिलों को आगामी 30 नवंबर तक की मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस अवधित तक वह जमीन NHAI को सौंप दे, ताकि सड़क निर्माण का काम शुरू हो सके। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य से गुजरने वाले एनएच के निर्माण के लिए स्वतः दायर हुए जनहित मामलों पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। 

भारतमाला प्रोजेक्ट और ग्रीनफिल्ड हाइवे के लिए चाहिए जमीन

सुनवाई के दौरान एनएचएआई की तरफ से वरीय अधिवक्ता सत्यदर्शी संजय ने कोर्ट को बताया कि बिहार से गुजरने वाली भारतमाला प्रोजेक्ट के हाईवे निर्माण, औरंगाबाद से दरभंगा तक ग्रीनफील्ड हाइवे के नाम बनेगी। उसके भू अर्जन के लिए 1300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने हैं। आधी रकम बिहार सरकार को दी जा चुकी है। शेष 650 करोड़ इस महीने के अंत तक जमा कर दी जाएगी। उसके बाद टेंडर का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन भू अर्जन समय पर नहीं हुआ तो जमीन नहीं मिलने के कारण हाइवे समय पर नहीं बन पाएंगे। 

इस पर हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई पर मौजूद गया, जहानाबाद, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा और पटना के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि वे भूमि अधिग्रहण के मामलों का निपटारा अगले तीन महीने में कर जमीन एनएचएआई को सुपुर्द करें। 

हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में हटाया गया अतिक्रमण

हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच के अतिक्रमण पर सुनवाई के दौरान वैशाली और मुजफ्फरपुर के डीएम ने कोर्ट को बताया कि हाजीपुर के रामाशीष चौक पर सारे अतिक्रमण को हटा लिया गया है। हाईकोर्ट ने एनएचएआई को निर्देश दिया कि मंगलवार से निर्माण शुरू करें।


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