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शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करें, कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को दिया आदेश

शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करें, कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को दिया आदेश

DESK : कोलकात्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख केस में ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। यहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले को आज ही सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि वह मामले में आरोपी शाहजहां शेख को आज मंगलवार शाम तक 4.30 बजे तक सीबीआई की हिरासत में सौंप दें। वहीं सूत्रों की मानें तो हाईकोर्ट के इस आदेश को ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है.

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एक एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य को सभी कागजात तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।

 हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नजात पुलिस स्टेशन और बोनगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज तीनों मामलों को सीबीआई को सौंपा जाएगा.

बता दें कि ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सोमवार को दलील देते हुए राज्य पुलिस पक्षपाती होने का आरोप लगाया था. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि 5 जनवरी को संदेशखाली में लगभग 1,000 लोगों की भीड़ द्वारा अपने अधिकारियों पर किए गए हमले पर ईडी की एफआईआर के बाद जानबूझकर शेख को गिरफ्तार किया, जबकि उनके खिलाफ 40 से अधिक दर्ज अन्य मामले वर्षों से लंबित हैं और अभी तक इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई


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