GAYA : जिले के चेरकी थाना क्षेत्र बरैनी गांव में एक हार्डवेयर व्यवसाई ने झूठा आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज कराये जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के लोग न्याय की मांग को लेकर गया के वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर से मिले। पीड़ित परिवार अरशद खान ने बताया कि हमें और हमारे पूरे परिवार के सदस्य को मारपीट एवं छेड़खानी का झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस के मिलीभगत से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मेरे बड़े भाई मंजर आलम, शाहबाज़ खान पर प्राथमिकी दर्ज करा कर पूरे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि गुरुआ थाना कांड संख्या 290/ 21 जिसमें धोखाधड़ी कर जाली पासपोर्ट का मामला चल रहा है। उस मामले को वापस कराने के लिए साजिश कर धोखाधड़ी के मुख्य अभियुक्त झनकिया देवी उर्फ शकीला खातून अपने नतनी गुड़िया देवी पति अनुज कुमार मांझी द्वारा साजिश का झूठा एवं मनगढ़ंत केस कराया गया है। घटना के समय मेरे बड़े भाई साहबाज खान कोलकता में मेट्रो गली में स्थित कोलकाता फोटोग्राफी में खरीदारी कर रहे थे। जो दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है एवं ऑनलाइन टिकट का फोटोकॉपी भी हमारे पास है।
वही अरशद खान घटना के समय संध्या 7:00 बजे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्थित रैंप वॉक जो जूता चप्पल की दुकान है जो कि घटनास्थल से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है जिसको वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। मंजर आलम अपने घर पर इफ्तार करने आये थे और वो फिर घर से कहीं भी नही गए थे। जहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है। जिस दिन मुकदमा दर्ज कराया गया है उस दिन हमारे भाई साहब रोजा समाप्त करने के लिए घर पर आ गए थे जो घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। पीड़ित परिवार ने वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर से मिलकर गहराई से जांच कराने पर स्पष्ट हो जाएगा कि चेरकी थाना में मुकदमा 184/22 साजिश के तहत कराया गया है वह पूरी तरह गलत है। पीड़ित परिवार ने आपने एवं अपने परिवार के साथ न्याय की मांग की है।
गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट