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सरकारी और निजी लॉ कालेजों की दयनीय हालत पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, मानकों को पूरा नहीं करते कई संस्थान

सरकारी और निजी लॉ कालेजों की दयनीय हालत पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, मानकों को पूरा नहीं करते कई संस्थान

PATNA : पटना हाईकोर्ट में  राज्य के सभी सरकारी और निजी लॉ कालेजों की दयनीय हालत पर सुनवाई कल 20 अप्रैल,2024 को की जाएगी। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन  की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।  पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर कोई लॉ  कालेज बीसीआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है, तभी छात्रों का एडमिशन होना चाहिए।कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि  कोई लॉ कॉलेज बीसीआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है,उन कालेजों में ही लॉ की पढ़ाई होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य के सरकारी और निजी लॉ कालेजों की स्थिति काफी खराब है।इन कालेजों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे लॉ कॉलेज बीसीआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते है।इस कारण उन कालेजों में  स्तरीय लॉ की पढ़ाई नहीं होती है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इन कालेजों में से अधिकतर के पास अपने भवन नहीं है।छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।लाइब्रेरी,शुद्ध पेय जल,साफ शौचालयों आदि की व्यवस्था नहीं है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि इन लॉ कालेजों में  पढ़ाने के पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षक नहीं है।इन शिक्षकों का तय मानदंडो के अनुसार शैक्षणिक योग्यता नहीं है।इन शिक्षकों को पीएचडी डिग्री प्राप्त होना चाहिए,लेकिन इन कालेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों में से अधिकतर के पास ये योग्यता नहीं है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई कल की जाएगी।

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