बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई 21 अगस्त तक टली, सड़क निर्माण के व्यय का ब्यौरा नहीं मिलने पर मामला अटका

पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई 21 अगस्त तक टली, सड़क निर्माण के व्यय का ब्यौरा नहीं मिलने पर मामला अटका

PATNA: पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को सभी तरफ से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण संबंधी रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण पटना हाईकोर्ट में 21 अगस्त तक सुनवाई टल गई है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता के एडवोकेट एस एस सुन्दरम् ने जानकारी दी कि सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई गयी थी। इसमें पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों ओर से जोड़ने की योजना पर विचार हुआ, ताकि सभी ओर से यात्रियों को स्टेशन आने में सुविधा हो। NTPC रोड से पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक जोड़ने की योजना है। इस सड़क लम्बाई 600 मीटर और चौडाई 22 मीटर होगी। इस सड़क को बनाने के इस भूमि के अधिग्रहण किया जाएगा। इस मुख्य सड़क से तीन और सडकें मिलती है। साथ ही एम्स औऱ पटना एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक ले जाने की योजना हैं, ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुंच सके। पश्चिम की तरफ से   दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौड़ा किए जाने और फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना है। 

इसकी पूर्व की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाटलिपुत्र स्टेशन के चारों तरफ से सड़क निर्माण में होने वाले व्यय का ब्यौरा अधिकारियों की टीम को  देने का निर्देश दिया था। इसमें राज्य के नगर विकास व सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व रेलवे के अधिकारी शामिल थे। कोर्ट ने उक्त टीम को सड़क निर्माण में होने वाले व्यय का ब्यौरा पिछली सुनवाई मे पेश करने को कहा था, लेकिन अधिकारियों की टीम रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर सकी।  कोर्ट ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर को इन सभी अधिकारियों के साथ इस मामले पर विचार विमर्श करने को कहा है। 

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि  पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आगे, कोर्ट को यह भी बताया  गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलों का परिचालन काफी पहले ही प्रारम्भ हो गया है, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

Suggested News