बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, बिहार सरकार से मांगा जवाब

बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, बिहार सरकार से मांगा जवाब

पटना. पटना हाईकोर्ट ने कोशी तटबन्ध के 2021 के बाढ़ पीड़ितों को मानक के अनुरूप सरकार द्वारा राहत व क्षतिपूर्ति नहीं दिए जाने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। महेंद्र यादव ने ये लोकहित याचिका पर दायर की है।

याचिकाकर्ता द्वारा कोशी तटबन्ध के 2021 के बाढ़ पीड़ितों को सभी तरह सहायता देने एवं कोशी पीड़ित विकास प्राधिकार को पुनः सक्रिय कराने लेकर हाईकोर्ट से गुहार की गई है। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि 2021 कोशी तटबंध के बाढ़ पीड़ित मदद की गुंजाइश में दर-बदर भटक रहे हैं, लेकिन राज्य सरकाए द्वारा उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

Suggested News