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सेवानिवृत जजों द्वारा आवास खाली नहीं करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, एक माह में ही आवास खाली करने का है प्रावधान

सेवानिवृत जजों द्वारा आवास खाली नहीं करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, एक माह में ही आवास खाली करने का है प्रावधान

PATNA: पटना हाईकोर्ट के जजों के सेवानिवृत होने के कई महीनों बाद भी अपने सरकारी आवास खाली नहीं करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अधिवक्ता दिनेश कुमार की जनहित याचिका चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने राज्य सरकार से निर्देश लेने के लिए 15 नवंबर, 2021 तक की मोहलत ली। 

अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया गया है कि सेवानिवृत जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस पी सी जायसवाल और जस्टिस ए के त्रिवेदी कई माह पहले सेवा निवृत हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है। उन्होंने बताया कि जस्टिस दिनेश कुमार सिंह अक्टूबर, 2020, जस्टिस पी सी जायसवाल दिसम्बर, 2019 और जस्टिस ए के त्रिवेदी अगस्त, 2020 में अपने पद से सेवानिवृत हो चुके हैं। पर वह सभी अभी भी सरकारी आवास में बने हुए हैं।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि जजों के सेवानिवृत होने के एक महीने के भीतर उन्हें सरकारी आवास खाली करने का प्रावधान है। अगर वे एक महीने के बाद भी सरकारी आवास में रहते हैं, तो उन्हें आवास में रहने के लिए प्रावधान के अनुसार किराया देना होगा। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अगर कोई राजनीतिज्ञ या नौकरशाह अपना सरकारी आवास खाली नहीं करते है, तो कोर्ट उन्हें सरकारी आवास खाली करने का आदेश देता है। लेकिन उनके द्वारा सेवानिवृत होने के बाद सरकारी आवास खाली नहीं किया जाना गंभीर मामला है।

उन्होंने कोर्ट से इस सम्बन्ध में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया है, ताकि सेवानिवृत जज अपने सरकारी आवास को खाली कर दे।इस मामले पर 15 नवंबर, 2021 को फिर सुनवाई होगी।

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